राजधानी में 2 और 21 अक्टूबर को मांस-मटन बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

रायपुर। राजधानी रायपुर में महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर और महावीर निर्वाण दिवस 21 अक्टूबर 2025 के अवसर पर नगर पालिक निगम ने मांस-मटन के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग और जोन अधिकारी इस आदेश के पालन को सुनिश्चित करेंगे और उल्लंघन करने वाले दुकानदारों व होटलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के पालन में रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से नगर पालिक निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही ने महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर और महावीर निर्वाण दिवस 21 अक्टूबर 2025 को रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण क्षेत्र में स्थित पशु वध गृह एवं समस्त मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर और महावीर निर्वाण दिवस 21 अक्टूबर 2025 को नगर पालिका निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस-मटन के विक्रय पर प्रतिबंध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इसके लिए अपने-अपने संबंधित जोन क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों का सतत् निरंतर पर्यवेक्षण करेंगे।

रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर प्रतिबंध आदेश का व्यवहारिक पालन करवाने के लिए होटलों में उक्त पावन पर्व दिवसों पर मांस-मटन विक्रय करने पर जब्ती की कार्रवाई कर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई भी की जाएगी।

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