
Raipur: राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने क लिए 1 सितंबर से ‘नो हेलमेट नो पेट्रोल’ नियम लागू कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है. अगर कोई बिना हेलमेट पेट्रोल भराने को लेकर विवाद करेगा या हंगामा करेगा तो उसके खिलाफ प्रशासन और पुलिस सीधे कार्रवाई करेगी.रायपुर में ‘नो हेलमेट नो पेट्रोल’ नियम लागूराजधानी में अब बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगो.
पेट्रोल पंप एसोसिएशन द्वारा लाया गया यह नियम आज यानी 1 सितंबर 2025 से लागू हो गया है. इसका मतलब ये है कि, अब पेट्रोल भरवाने के लिए हेलमेट होना अनिवार्य है. यह फैसला पेट्रोल पंप एसोसिएशन द्वारा लिया गया है. इसे सख्ती से लागू कराये जाने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी.